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मीरजापुर पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या की घटना सम्बन्धित अभियोग में आरोपी को करायी गई आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा

मीरजापुर पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या की घटना सम्बन्धित अभियोग में आरोपी को करायी गई आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः13.12.2017 को थाना अहरौरा पर वादी बिरजू पुत्र स्व0संकळा प्रसाद परिहार निवासी बूढ़ादेई थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी की माँ गायत्री देवी उम्र करीब-60 वर्ष की नामजद अभियुक्त द्वारा पत्थर से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-399/2017 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या की उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी पंकज सिंह, विवेचक-निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी आशुतोष चन्द्र तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त संतोष कुमार सोनी पुत्र स्व0जगदीश प्रसाद निवासी कोइरान बाजार थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को मु0अ0सं0-399/2017 धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
संतोष कुमार सोनी पुत्र स्व0जगदीश प्रसाद निवासी कोइरान बाजार थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर ।


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