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माननीय न्यायालय एडीजे-8 का आज एक अहम फैसला*

माननीय न्यायालय एडीजे-8 का आज एक अहम फैसला*


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

*👉न्यायालय समाचार,,,,*

 

*🔷कर्मवीर छाबड़ा हत्याकांड में 5 अभियुक्तों भूपेंद्र,अमरजीत,गुरूप्रताप उर्फ हन्नी,गुरमीत एवम गुरनीत को (मृत्युदंड) फांसी की सजा*

*🔷थाना कुतुबशेर प्रभारी सुनील नागर के कुशल निर्देशन में पेरोकार लक्षेन्द्र देशवाल की रही जबरदस्त पेरवी*

*🔷एसएसपी डाॅ,विपिन ताड़ा एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त, अभियुक्तों को हो रही है धड़ाधड़ सजा*

*🔷 सतपाल छाबड़ा व उनके बेटे कर्मवीर छाबड़ा हुए प्राण घातक हमले में कर्मवीर छाबड़ा की मृत्यू हो जाने पर 5 अभियुक्तों को हुई फांसी की सजा तथा लगा 7 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना*

*🔷अभियुक्तों को सजा दिलाने में एडीजीसी विक्रम सिंह एवम विवेचक सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र शर्मा का भी रहा बडा योगदान*

*सहारनपुर*/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ,विपिन ताड़ा एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त,अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।सन 2015 मे 5 अभियुक्तों द्वारा सतपाल छाबड़ा व उसके पुत्र पर जान लेवा हमला करना व कर्मवीर छाबड़ा की मृत्यू हो जाने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सभी पांचो अभियुक्तों को (मृत्यु दंड)फांसी की सजा सुनाई गई एवम सभी पर 7 लाख व 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।आपको बता दें,कि सन् 2015 मे थाना कुतुबशेर क्षेत्र निवासी 5 अभियुक्तो भूपेंद्र बत्रा पुत्र हरशरण,अमरजीत पुत्र हरशरण,गुरूप्रताप उर्फ हन्नी पुत्र भूपेंद्र,गुरूनीत पुत्र अमरजीत सभी निवासी माधो प्रशाद वाली गली गुरूद्वारा रोड थाना कुतुबशेर एवम गुरमीत पुत्र सरदार मूल सिंह निवासी किशनपुरा कोतवाली नगर द्वारा एक राय हथियारों से लेंश होकर वादी की गाड़ी पर हमला बोलना गाली ग्लोच करना इस हमले में वादी सतपाल छाबड़ा का घायल हो जाना एवम वादी के पुत्र कर्मवीर छाबड़ा की मृत्यू हो जाने के मामले में सभी के विरुद्ध एक मुकदमा दिनांक
26-12-2015 को वादी सतपाल छाबडा द्वारा आईपीसी की धारा /147/148/149/302/307/341/एवम 504 के तहत थाना कुतुबशेर मे पंजीकृत कराया गया था।मुकदमा पंजीकृत होते ही सभी अभियुक्तों को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 9 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 द्वारा बड़ा ही अहम फैसला सुनाते हुए सभी पांचो अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 147/148/149/307/302/341 व 506 में दोषी पाते हुए आज दोपहर(मृत्युदंड)फांसी की सजा सुनाई गई तथा सभी पर लगाया 7 लाख 50 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां थाना कुतुबशेर प्रभारी प्रभारी सुनील नागर के कुशल निर्देशन में पेरोकार लक्षेन्द्र देशवाल की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी विक्रम सिंह,विवेचक एवम सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र शर्मा का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।इस मामले की सशक्त पैरवी में माॅनेरटिंग सैल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।आपको यह भी बता दें,कि जिस समय यह मामला थाना कुतुबशेर में पंजीकृत हुआ था उस समय शैलेन्द्र शर्मा थाना कुतुबशेर प्रभारी


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