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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं!
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा —
“लाइक करना और शेयर करना अलग है।”
भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी।
HC ने IT एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित केस को किया रद्द।
यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
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