
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मामले में फरार अभियुक्त के घर चस्पा हुआ इस्तेहार
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
करमा।
नगर ऊंटारी/गढ़वा। महिला थाना नगर ऊंटारी कांड संख्या 34/25, दिनांक 10 नवंबर 2025, धारा 69/126(2)/115(2)/351(2) भा.न्या.संहिता के तहत दर्ज मामले में फरार अभियुक्त आलोक विश्वकर्मा, पिता–रामराज विश्वकर्मा, निवासी पापी करकी माइनर, थाना करमा, जनपद सोनभद्र (उ.प्र.) के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर रविवार को इस्तेहार की तामिला की गई।
माननीय न्यायालय नगर ऊंटारी, गढ़वा द्वारा धारा 84 बीएनएसएस के तहत जारी इस्तेहार को करमा थाना की गश्ती टीम के सहयोग से अभियुक्त के पैतृक आवास पर चस्पा किया गया। इस दौरान डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक घोषणा की गई तथा परिजनों और आसपास के लोगों को सूचित किया गया कि अभियुक्त अविलंब न्यायालय में आत्मसमर्पण करें।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। बताया गया कि अभियुक्त पिछले तीन माह से अधिक समय से गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा है।
इस्तेहार तामिला की कार्रवाई में पु.अ.नि. रुकमिनी कुमारी, सहायक महिला आरक्षी रोजैसा खातून एवं करमा थाना सोनभद्र की गश्ती टीम शामिल रही। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।