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21 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को सजा
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सैयदराजा में वर्ष 2005 में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी बउ बिंद को बुधवार को सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परविन फारुखी ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 5,050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सात दिन कारावास भुगतना होगा।इस फैसले के बाद पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और पशु क्रूरता व गोवध निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे
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