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_सोनभद्र 2 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया_

_सोनभद्र 2 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया_


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया-

 

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-28.02.2025 को थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-73/21 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 302/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 01. दीपक गोंड़ पुत्र स्व0 रतन लाल गोंड़, 02 मंजू पत्नी स्व0 रतन लाल गोंड़ निवासीगण पीटी-49 झोपड़ी हिण्डाल्को कॉलोनी रेनुकूट थाना पिपरी मूलपता खैराही थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे सीएडब्ल्यू सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा


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