
_सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 नफर अभियुक्तगण/अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण_
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-03.03.2025 को थाना पन्नूगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2022 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 05 नफर अभियुक्तगण/अभियुक्ता 01. हसनैन पुत्र बलमू उर्फ अजीमुल्लाह, 02. बलमू उर्फ अजीमुल्लाह पुत्र दाउद, 03. नजीरन उर्फ नजीर पत्नी बलमू उर्फ अजीमुल्लाह, 04. राजू खान उर्फ भद्दी पुत्र बलमू उर्फ अजीमुल्लाह, 05. रोबीना पुत्री बलमू उर्फ अजीमुल्लाह समस्त निवासीगण ग्राम बनौरा थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे सीएडब्ल्यू सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण/अभियुक्ता उपरोक्त को धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 302 भादवि में अभियुक्त हसनैन को आजीवन कठोर कारावास एवं 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।