
_सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट में एक नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण_
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 14.02.2025 को थाना रायपुर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना रायपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-32/2018 धारा 354(क), 506, भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त विजय उर्फ फागू पटेल पुत्र रामेश्वर पटेल निवासी वैनी थाना रायपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे. पाक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में पाँच वर्ष व कठोर कारावास व कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506, भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दोषमुक्त किया गया