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करमा थाना क्षेत्र की घटना के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष की सजा

करमा थाना क्षेत्र की घटना के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष की सजा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

सोनभद्र।

 

जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक-19.05.2025 को थाना करमा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

 

थाना करमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 159/2023 धारा 323, 504, 506, 354, 376 भादवि व 3(2)5, व 3(2)5-ए, तथा 3(1)ड0 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 1.ऋषिकेश मिश्र पुत्र विष्णु शंकर मिश्र 2. प्रभाकर दत्त मिश्र पुत्र बुद्धिसागर मिश्र निवासीगण कसया थाना करमा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त 1. *ऋषिकेश मिश्र* को धारा 323 भादवि में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 भादवि में दस वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास, 504 भादवि में एक वर्ष का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, 506 भादवि में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दस वर्ष का सश्रम कारावास व पन्द्रह हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 3(1) ड0 में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तथा 02. अभियुक्त *प्रभाशंकर दत्त मिश्र* को धारा 323 भादवि में -एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास दस हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भादवि में एक वर्ष का कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का कारावास, 506 भादवि में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, 3(1)ड) में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, व धारा 3(2)5-ए एससी/एसटी एक्ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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