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ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जबरदस्ती घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के अभियोग में आरोपी को करायी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15000/- के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जबरदस्ती घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के अभियोग में आरोपी को करायी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15000/- के अर्थदण्ड की सजा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर जबरदस्ती घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांकः24.08.2022 को थाना को0कटरा पर एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के घर में घुसकर जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-150/2022 धारा 376,457 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक राय, विवेचक-निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी(प्रभारी सीएमएस सेल), कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार व महिला मुख्य आरक्षी मन्जू राय तथा पैरोकार-आरक्षी सिकन्दर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुहैल खां पुत्र स्व0अब्दुल मजीद खां निवासी सिविल लाइन गोसाई तालाब विजय गार्डेन के पास थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का सा0कारावास भुगतना होगा ।


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