• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
_सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण_

_सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण_


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-06.03.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज व थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-*

 

*01.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-682/2018 धारा 279, 307, 427 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त चन्द्रशेखर चौहान पुत्र अवध नारायण निवासी वार्ड नं0-13 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279 भादवि में 06 माह के कारावास व धारा 307 भादवि में 03 वर्ष के कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड तथा धारा 427 भादवि में 01 वर्ष के कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

*02.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-692/2018 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272, 273 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 01. चन्द्रशेखर चौहान पुत्र अवध नारायण निवासी वार्ड नं0-13 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली 02. गुप्तेश्वर चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी वार्ड नं-10 अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 60 आबकारी अधि0 में 02-02 वर्ष के कारावास व 2000-2000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

*03.* थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-139/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त भोला राम भुइया पुत्र स्व0 रामप्रसाद निवासी वार्ड नं0-01 मलिन बस्ती तुर्रा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04 माह 15 दिवस सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .