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_धक्का मार कर भाग रहे वाहन चालक को 3000 का जुर्माना ,मिर्जापुर_

_धक्का मार कर भाग रहे वाहन चालक को 3000 का जुर्माना ,मिर्जापुर_


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यौरा कमलेश पाण्डेय
8382048247

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ हेमन्त सिंह, विवेचक उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ वपैरोकार- उप निरीक्षक राकेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ग्राम न्यायालय मड़िहान मीरजापुर द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 189/2017 धारा 279,337,338,427 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र रामध्वजा पाण्डेय निवासी नकटी मिश्रौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर को ₹ 03 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस का कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

मार कर भाग रहे वाहन चालक को 3000 का जुर्माना ,मिर्जापुर_

 

चीफ़ ब्यौरा कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा

 

 

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा —*

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर रूप से घायल करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ हेमन्त सिंह, विवेचक उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ वपैरोकार- उप निरीक्षक राकेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ग्राम न्यायालय मड़िहान मीरजापुर द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 189/2017 धारा 279,337,338,427 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र रामध्वजा पाण्डेय निवासी नकटी मिश्रौली थाना पड़री जनपद मीरजापुर को ₹ 03 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस का कारावास की सजा भुगतनी होगी ।


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