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अलग-अलग मामलों में सात दोषियों पर लगाया अर्थदंड

अलग-अलग मामलों में सात दोषियों पर लगाया अर्थदंड


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

मिर्जापुर। विभिन्न थानाें में दर्ज अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।मड़िहान थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मड़िहान प्रीति द्वितीय ने आरोपी संजय चौहान व राजू कुमार निवासी अटारी को दोषी ठहराते हुए 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदलहाट थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने रामजी उर्फ रामवृक्ष निवासी रामपुरा को दोषी ठहराते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। चुनार में घर में घुसकर चोरी का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी शिवमूरत निवासी जलालपुर को दोषी ठहराते हुए तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। कछवां थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी हौशिला प्रसाद व रमाकांत उर्फ पक्कू निवासी बगहां को दोषी ठहराते हुए दो-दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अहरौरा थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी हरिकुंवर निवासी महसारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषी ठहराते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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