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मादक पदार्थों की तस्कर में जेल भेजा:2 साल में 4 मामले दर्ज, पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

मादक पदार्थों की तस्कर में जेल भेजा:2 साल में 4 मामले दर्ज, पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

कमलेश पाण्डेय

    8382048247

 

बाड़मेर

 

पुलिस ने पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

बाड़मेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में हिरासत में लिया है। आरोपी को एक साल के लिए अजमेर सेंट्रल जेल भेजा गया है। आरोपी साल 2022 से लगातार अवैध नशे के कारोबार में लिप्त है

 

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ औषधी मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी भैराराम पुत्र भागचंद निवासी शोभाला दर्शन जो साल 2022 से मई 2024 तक नियमित रूप से अवैध मादक पदार्थ कारोबार व आपराधिक गतिविधियों सहित अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त होने और उसके खिलाफ 2022 से माह मई 2024 तक अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 4 मामले दर्ज हुए। इसमें स्मैक व एमडी जैसे घातक मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त नकदी जब्त की गई

 

*जमानत पर रिहा होने के चंद दिनों बाद गिरफ्तार*

 

एसपी के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहला मामला 26 सितंबर 2022, दूसरा मामला 9 मार्च 2023, तीसरा मामला 17 अगस्त 2023 और चौथा मामला 17 मई को पुलिस थाना धोरीमन्ना में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज होकर चालान पेश किए गए। मामले में जमानत होने के बाद चंद दिनों बाद ही आरोपी दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ

 

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध एक्टिविटी में संलिप्त होकर आमजन में खौफ पैदा करता रहा। इससे अपराधी के खिलाफ आम आदमी सूचना देने व सबूत देने से घबराते हैं। इसी भय का फायदा उठाकर आरोपी काफी लंबे समय से कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा

 

*प्रस्ताव भेजा गृह विभाग को*

 

अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहने व मादक पदार्थ तस्करी से युवाओं के स्वास्थ्य व कल्याण एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने और आरोपी के अवैध कार्य को रोकने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 के तहत प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग राजस्थान को ठोस तथ्यों के साथ भेजा गया

 

*एक साल के लिए निरुद्ध कर भेजा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल*

 

गृह विभाग की कमेटी ने आज आरोपी भैराराम पुत्र भागचंद निवासी शोभाला दर्शन पुलिस थाना धोरीमन्ना को एक साल के लिए हिरासत में रखने के आदेश पारित किए गए। इस अवधि में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में रहेगा


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