
मेडिकल झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मौत पर 5 साल की सजा तथा लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर को 2 साल की कैद या जुर्माना का प्रावधान रखा गया
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
- मेडिकल झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मौत पर 5 साल की सजा तथा लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर को 2 साल की कैद या जुर्माना का प्रावधान रखा गय।
*चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय*
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उत्तर प्रदेश :: क्षेत्रीय स्तर पर चिकित्सा संगठन या गैर सरकारी कर्मचारियों के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में इलाज करने वाले 70 प्रतिशत डॉक्टर के पास आधिकारिक डिग्री नहीं है। इस पर भारत सरकार द्वारा एक विशेष बिजली कसने की तैयारी शुरू हो गई है।
गलत इलाज से अगर मरीज की मौत झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है तो ऐसे झोलाछाप डॉक्टर को 5 साल की सजा और लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर को 2 साल की सजा या सजा का प्रावधान रखा गया है। 1 जुलाई से लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत डॉक्टर की तुलना में झोलाछाप के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 में मृत्यु से पहले पंजीकृत डॉक्टर के खिलाफ 2 साल की प्रतिबंधित और शैक्षणिक प्रक्रिया है।
यह सजा उन मामलों में 5 साल तक की हो सकती है जो पंजीकृत डॉक्टर नहीं है। धारा 304 के तहत गलत इलाज से मरीज की मौत पर ज्यादातर 2 साल की सजा और सिद्धांत का प्रावधान है।
2023 में 3 महीने के दौरान गुड़गांव में 30 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जहां 12वीं पास के मरीज का इलाज किया जा रहा था और यह अस्पताल बीमा एजेंसी के भी शामिल थे।