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जिलाधिकारी के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण

जिलाधिकारी के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

*जिलाधिकारी के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण*

 

*फायर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर तीन संस्थानों को किया गया सील*

 

*छात्रों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं, नियमों का पालन सुनिश्चित करें संचालक*

 

 

जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ के निर्देश के क्रम में आज जनपद मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज स्थित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम में उप जिलाधिकारी सदर श्री अश्विनी कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री राम सहनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्था के मानकों की गहन जांच की गई। जांच में कई गंभीर कमियां पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

निरीक्षण के दौरान डी0एल0जे0डी0सी0 लाइब्रेरी, रॉबर्ट्सगंज में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए। संस्थान का आवश्यक पंजीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। निकास मार्ग के रूप में केवल एक संकरी सीढ़ी पाई गई, जिसमें बीच में शू-रैक रखा हुआ था, जिससे आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों के सुरक्षित निकास में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। इसके अतिरिक्त परिसर में विद्युत वायरिंग अव्यवस्थित पाई गई तथा विद्युत तार खुले एवं बिखरे हुए मिले, जो गंभीर अग्नि दुर्घटना का कारण बन सकते थे। इसी प्रकार संस्कार लाइब्रेरी, रॉबर्ट्सगंज एवं रिसर्च एंड रिसोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, रॉबर्ट्सगंज में भी फायर सेफ्टी मानकों एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गईं। निरीक्षण टीम ने इन कमियों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए सील की कार्यवाही की गयी।

 

जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित सभी कोचिंग संस्थान, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र एवं लाइब्रेरी निर्धारित सुरक्षा मानकों, अग्निशमन नियमों तथा पंजीकरण संबंधी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का शिथिलता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा संबंधित संस्थानों को सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संचालन की अनुमति दिए जाने की कार्यवाही की जाये।


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