
डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी व अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई: जिलाधिकारी बी.एन. सिंह का कड़ा निर्देश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो: कमलेश पाण्डेय
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मिर्जापुर, 29 मार्च 2026।
जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जनपद में डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी एवं अवैध परिवहन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही कुछ तेल कंपनियों द्वारा क्रेडिट सुविधा समाप्त किए जाने के कारण भुगतान न होने पर कई पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कुछ स्थानों पर अस्थायी रूप से पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति भी सामने आई है।
जिलाधिकारी ने आशंका जताई कि कुछ रिटेल आउटलेट संचालक कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जनपद में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं आमजन से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में डीजल-पेट्रोल की अनावश्यक जमाखोरी न करें और न ही इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हों।
इसके साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि डीजल-पेट्रोल को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध परिवहन पर कार्रवाई
दिनांक 27 मार्च 2026 को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने डीजल के अवैध परिवहन का मामला पकड़ा। हीरालाल पुत्र इनरदेव, निवासी ग्राम चौनपुरा, थाना अधौरा, जनपद कैमूर (बिहार), द्वारा डीजल को अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे जांच के दौरान पकड़ लिया गया।
इस प्रकरण में जिला पूर्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि जनपद में कानून-व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।