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चोपन सामूहिक विवाह में 324 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, 2 मुस्लिम जोड़े भी हुए शामिल 

चोपन सामूहिक विवाह में 324 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, 2 मुस्लिम जोड़े भी हुए शामिल 


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को चोपन स्थित रेलवे मैदान में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही तैयारियों के साथ हो गई थी, जहां प्रशासन द्वारा विवाह स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, वर-वधू अपने परिजनों के साथ समारोह स्थल पर पहुंचते गए और पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विवाह की सभी रस्में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराई गईं। इस दौरान चोपन,कोन,दुद्धी,म्योरपुर और बभनी ब्लॉकों से आए कुल 324 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इनमें 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे,जिनका विवाह उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया गया। एक ही मंच पर बड़ी संख्या में जोड़ों के विवाह से समारोह का दृश्य अत्यंत आकर्षक और भावुक रहा।

शासन की ओर से इस योजना के तहत कुल 349 पात्र जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, हालांकि विभिन्न कारणों से कुछ जोड़े समारोह स्थल तक नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विवाह संपन्न होने से कार्यक्रम को सफल माना गया।

समारोह के दौरान प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। विवाह स्थल पर बैठने, भोजन, पेयजल, सुरक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। नवविवाहित जोड़ों को शासन की ओर से निर्धारित अनुदान राशि एवं उपहार सामग्री भी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड मुख्य अथिति और जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह,मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी,समाज कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की। राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक सराहनीय पहल है, जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक विवाह करने का अवसर मिल रहा है। यह योजना समाज में समानता और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दे रही है। सामूहिक विवाह में टॉप ब्लॉकों की श्रेणी में चोपन ब्लाक का नाम है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति जोड़ा 1,00,000 रुपये व्यय किये जाने का प्राविधान है। इसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि 60 हजार रुपये कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री दिए जाने 25 हजार धनराशि व्यय होगा। वहीं कार्यक्रम आयोजन के लिए भोजन,पण्डाल, फर्नीचर,पेयजल,विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 15 हजार प्रति जोड़ा व्यय किया गया। आवेदन की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तें हैं कि कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या/कन्या के परिवार की वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख से अधिक न हो, शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो (आयु की पुष्टि के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे)। कन्या का बैंक खाता, कन्या एवं वर के पासपोर्ट साइज फोटो, सामूहिक विवाह में निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या का विवाह,विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से विच्छेद/तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह भी हो सकता है, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अपिव के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।


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