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पाक्सों एक्ट के 02 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास एवं 1,11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पाक्सों एक्ट के 02 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास एवं 1,11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

सोनभद्र।

 

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से दुष्कर्म के प्रकरण में 02 आरोपियों को मा0 न्यायालय ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा *कठोर आजीवन कारावास एवं 1,11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।

*मु0अ0सं0:-134/2019

*धाराएं:- धारा 342, 363, 506, 376 (घ)(क) भादवि व 5जी/6 पॉक्सों एक्ट।

आरोपीगण:- राजपति पुत्र शिव प्यारे निवासी कोहरथा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

मन्नू पुत्र मीरु निवासी कोहरथा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

न्यायालय द्वारा दोनो अभियुक्तगण को दी गई सजा का विवरण:-*

*धाराएं:-* धारा 342, 363, 506, 376 (घ)(क) भादवि व 5जी/6 पॉक्सों एक्ट में-

▪ कठोर आजीवन कारावास एवं 1,11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।इस केस में थाना घोरावल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।


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