
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 दोषी को 20 वर्ष का कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 21.01.2026 को थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/2022 धारा 376, 354(ग), 506, 493, 328, 419, 420, 468, 471 भादवि0 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 01. विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी नेवादा कला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़(हालपता-301 जलारा सोसाइटी तुलसी धाम अपार्टमेन्ट कोसाड अमरौली जिला सूरत गुजरात), के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे स्पे0 पॉक्सों सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 5एल/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 354(ग), 506, 493, 328, 419, 420, 468, 471 भादवि0 में दोष मुक्त किया जाता है।