
अवैध वेंडिंग पर रोक, क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मिर्जापुर। अवैध वेंडिंग पर रोक लगाने के लिए वेंडरों के लिए क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन परिचय पत्रों के लिए वेंडर अपने लाइसेंस के माध्यम से खानपान निरीक्षक या वाणिज्य निरीक्षक को आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद प्रयागराज मंडल कार्यालय की ओर से क्यूआर कोड आधारित परिचय पत्र जारी किए जाएंगे।उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्रों की व्यवस्था से अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से वेंडर की पहचान, वैधता एवं संबंधित अनुमोदनों की तुरंत पुष्टि संभव होगी। बिना अनुमति के कार्य करने वाले अवैध वेंडरों की पहचान आसान होगी और उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। परिचय पत्रों पर वेंडर का कार्ड नंबर, नाम, फोटो, क्यूआर कोड, ब्लड ग्रुप, विभाग एवं मोबाइल नंबर अंकित रहता है। किसी भी रेलवे कर्मचारी, यात्री या आमजन द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करने पर वेंडर का नाम, आधार नंबर, वैधता अवधि, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, तैनाती इकाई व लाइसेंसी का विवरण देखा जा सकेगा। वैधता समाप्त होने पर संबंधित पर्यवेक्षक की ओर से परिचय पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र के बिना वेंडिंग करते पाए जाने पर संबंधित वेंडर के विरुद्ध रेलवे प्रशासन द्वारा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।