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सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-12.11.2025 को थाना घोरावल से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना घोरावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-118/2015 धारा 302, 120B भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01. रामनरेश गोंड पुत्र हीरालाल गोंड 02. रामबदन गोड़ पुत्र भीरू गोंड 03. माता प्रसाद गोंड पुत्र भीरू गोंड 04. राम प्रसाद गोंड पुत्र स्व0 मटुकधारी गोंड समस्त निवासीगण बभनी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजेआई सोनभद्र द्वारा समस्त अभियुक्तगण को *धारा 302 भादवि सपठित धारा 120B भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये)* का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।


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