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चुनार रेलवे स्टेशन हुए घटना के प्रत्येक मृतक के वारिस को मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विवेकाधीन कोष से दो-दो लाख मात्र रूपया लाभार्थियों के खाते में भेजा गया

चुनार रेलवे स्टेशन हुए घटना के प्रत्येक मृतक के वारिस को मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विवेकाधीन कोष से दो-दो लाख मात्र रूपया लाभार्थियों के खाते में भेजा गया


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

मीरजापुर 08 नवम्बर 2025-

दिनांक 05.11.2025 को तहसील चुनार जनपद मीरजापुर क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक पार करते समय 05 व्यक्तियों की ट्रेन से कटकर मृत्यु होने के प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) प्रत्येक मृतक के वारिस को प्रदान किया गया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मृतकों के वारिस को मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिये जाने की संस्तुति की गयी।

उपजिलाधिकारी मड़िहान जनपद मीरजापुर एवं तहसीलदार रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र की आख्या के अनुसार मृतक एवं उनके निकट सम्बन्धी / विधिक वारिस को यथा- सविता पत्नी राजकुमार उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया पो0 राजगढ़ तह0 मड़िहान जनपद मीरजापुर के पति राजकुमार बिन्द पुत्र लालबहादुर बिन्द, साधना पुत्री विजय शंकर बिन्द उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया पो0 राजगढ़ तह0 मड़िहान जनपद मीरजापुर के पिता विजयशंकर पुत्र लालबहादुर, शिवकुमारी पुत्री विजय शंकर उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया पो0 राजगढ़ तह0 मड़िहान जनपद मीरजापुर के पिता विजयशंकर पुत्र लालबहादुर, अन्जू देवी पुत्री श्याम प्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया पो0 राजगढ़ तह0 मड़िहान जनपद मीरजापुर के पिता श्याम प्रसाद पुत्र जयश्री प्रसाद, कलावती देवी पत्नी जनार्दन यादव उम्र 51 वर्ष कलावती देवी पत्नी जनार्दन यादव उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम बसवा निस्फ तहसील रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र के पति जनार्दन पुत्र लालजी (पति)

मा० मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के सम्बन्ध में शासन के पत्र की प्रत्याशा में मै पवन कुमार गंगवार, जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा विवेकाधीन अनुदान मद में टी0आर0 27 से रू0 10.00 लाख मात्र (कृ0 दस लाख मात्र) आहरित कर उपरोक्तानुसार मृतकों के निकट सम्बन्धी/विधिक वारिस को रू0 2.00 लाख मात्र (रू० दो लाख मात्र) प्रति लाभार्थी दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई।


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