
सीमेंट कंपनी का होर्डिंग लगाते समय हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने बालक की मौत, दो झुलसे
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
विंध्याचल। अटल चौक के पास सोमवार की देर रात एक सीमेंट कंपनी का होर्डिंग्स लगाते समय हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन बालक कर्तव्य अग्रहरि (13), श्रेयांस अग्रहरि (12), यश अग्रहरी (10) झुलस गए। तीनों को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया। जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान जहां कर्तव्य अग्रहरि की मौत हो गई।देर रात आठ बजे अटल चौक पर स्थित मां विंध्यवासिनी जनरल स्टोर के बारजे के ऊपर एक सीमेंट कंपनी का होर्डिंग लगाने के लिए कर्मचारी आए थे। होर्डिंग लगाने के दौरान नीचे खड़े बच्चों से सहयोग मांगा। तीनों बच्चे कंपनी के कर्मचारियों के सहयोग में जुट गए। जनरल स्टोर के ऊपर से हाईटेंशन लाइन का तार गुजरा है। होर्डिंग लगाने के दौरान हाइटेंशन तार में होर्डिंग की पाइप छूने से तीनों बच्चे करंट से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद तीनों बच्चों को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। जहां से तीनों को मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद कर्तव्य को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों ने पुलिस को लिखकर दिया कि वह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मंगलवार की दोपहर में शिवपुर स्थित रामगया घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि हाइटेंशन तार की चपेट में आने से एक बालक की मौत हुई है। झुलसे दोनों बच्चों का उपचार चल रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही हैघटना के बाद होर्डिंग छोड़कर भागे कर्मचारी
घटना के बाद जुटी भीड़ के बीच मौका देखकर कर्मचारी होर्डिंग छोड़कर भाग गए। जब पुलिस पहुंची और कर्मचारियों के बारे में पूछताछ शुरू हुई तब पता चला कि वह भाग गए हैं। देर रात पीडि़त परिवार से मिलने के लिए विधायक रत्नाकर मिश्रा भी पहुंचे थे।
43 स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की मिली है अनुमति
मिर्जापुर। शहर में 43 स्थानों पर होर्डिंग्स और 25 स्थानों पर यूनीपोल लगाने के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से अनुमति दी गई है। हालांकि, नियमों को दरकिनार करके हर चौथे-पांचवें घर पर होर्डिंग लगी है। कर निर्धारण अधिकारी रीता विक्रम ने बताया कि घरों पर जो होर्डिंग या बैनर लगाए गए हैं वह अवैध हैं। सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति लेनी होती है और शुल्क जमा करना पड़ता है। अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाकर भवन स्वामी और संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।