
प्रसाद में जहर देने के दोषी को 10 साल का कारावास
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मिर्जापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील गली में सात साल पहले प्रसाद में जहर देने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ऋषा जोशी की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट 49 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।नीलम वर्मा ने तहरीर देकर बताया कि आठ अक्तूबर की रात साढ़े आठ बजे उनके भाई सुनील सिन्हा के घर कुछ परिचित आए थे। जो सात वर्ष से परिचित थे। परिचित लोेगों ने घर पर उनके भाई सुनील सिन्हा, उनकी पत्नी कुमुद सिन्हा, पुत्री अनुष्का सिन्हा, पिता गोपाल कृष्ण सिन्हा, माता शकुंतला सिन्हा को प्रसाद के साथ नशीला पदार्थ खिला दिया। अगले दिन सुबह नौकरानी पहुंची तो सभी लोग बेहोश पड़े थे। आस-पास के लाेगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने गोपाल कृष्ण सिन्हा को मृत घोषित कर दिया। अन्य का भर्ती कर इलाज किया गया। बताया गया कि पंजरी का प्रसाद खिलाया गया था